राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह/Crisis Management Group) की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:-
https://bit.ly/3HDvGo0
In view of the Increasing Cases of Corona in the state, the following decisions have been taken in the meeting of the State Government (Disaster Management Group):-
Will be effective from 06.01.2022
1. All shops except essential services will remain open till 8 pm.
2. Night curfew will continue from 10 pm to 5 am.
3. Classes of class 9, 10, 11 and 12 and all colleges will open with 50 percent attendance.
Preference will be given to online class.
4. All classes up to class 8 will run online only.
5. Coaching will open for class 9, 10, 11, 12 with 50 percent attendance.
6. All government and non-government offices will open with 50 percent attendance. Entry in the office of any outsider will be prohibited.
7. All places of worship will remain closed for devotees till further orders. Only priests can worship.
8. Cinema Hall / Gym / Park / Club / Stadium / Swimming Pool will be completely closed.
9. Restaurants / Dhabas etc. will open with 50% capacity.
10. A maximum of 50 people will be allowed in marriage and 20 people in last rites.
11. Maximum 50 persons will be allowed in all political/community/cultural public events. But for this permission will have to be taken from the district administration.
12. Shopping malls will be completely closed.
राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह/Crisis Management Group) की बैठक में निम्नांकित निर्णय लिए गए है:-
दिनांक 06.01.2022 से लागू होगी
1. आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकाने 8 बजे तक खुली रहेंगी।
2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी।
3. क्लास 9, 10, 11 एवम 12 की क्लास एवम सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे।
4. क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
8. सिनेमा हॉल/ जिम/पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
9. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे।
10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी।
11. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी। परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेँगे।
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